न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य मानक अधिसूचित करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर
नयीदिल्ली,आठअक्टूबर(भाषा)दिल्लीउच्चन्यायालयमेंदायरएकजनहितयाचिकामेंदावाकियागयाहैकिविभिन्नश्रेणीकेमानसिकस्वास्थ्यप्रतिष्ठानोंकेलिएमानसिकस्वास्थ्यदेखभालकानून2017मेंनिर्दिष्टन्यूनतममानकआजतकअधिसूचितनहींकिएगएहैं।अधिवक्ताएवंमानसिकस्वास्थ्यकार्यकर्तागौरवकुमारबंसलनेयाचिकामेंतर्कदियाहैकिकानूनमेंनिर्दिष्टन्यूनतममानकोंकोकानूनलागूहोनेके18महीनेकेभीतरअधिसूचितकियाजानाथा,लेकिनआजतकऐसानहींहुआहै।बंसलनेकहाकिइससेकानूनकेक्रियान्वयनकेसंबंधमेंकेंद्रऔरदिल्लीसरकारके‘‘लापरवाहरवैये’’कासंकेतमिलताहै।याचिकामेंइससंबंधमेंकेंद्रकोनिर्देशजारीकरनेकाआग्रहकियागयाहै।